लोकसभा चुनाव 2024: राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया के बारे में दी जानकारी

राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया के बारे में दी जानकारी
  • अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को घर से मतदान कराने संबंधी समयसारणी जारी
  • सभागार में उपस्थित सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी प्रदान
  • तीन श्रेणी के मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित टीम घर पहुंचकर मतदान कराएगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को घर से मतदान कराने संबंधी समयसारणी जारी की गई है। इस क्रम में आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में उपस्थित सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि तीन श्रेणी के मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित टीम घर पहुंचकर मतदान कराएगी। इस दौरान आयोग के निर्देशों का पालन कर मतदान की गोपनीयता व गाइडलाइन का पालन किया जाना आवश्यक है।

होम वोटिंग के लिए चिन्हांकित श्रेणियों में 85 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता और कोविड-19 प्रभावित या संभावित रोगी शामिल हैं जबकि आवश्यक सेवाओं में संलग्न शासकीय सेवकों को भी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्राप्त होगी लेकिन इस श्रेणी के मतदाता घर से मतदान नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को होम वोटिंग से मतदान के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा निर्र्देशों से अवगत कराया।

इसके अलावा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर आनंद चौरसिया ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की विधिवत एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान अवगत कराया गया कि बीएलओ द्वारा डाक मतपत्र का वितरण एवं अन्य कार्यवाही निर्धारित समय सारणी अनुसार संपादित की जाएगी। सेक्टर अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए गठित दल निर्धारित रूट चार्ट अनुसार मतदाता के घर पहुंचेगा और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। पात्र मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र से मतदान की स्थिति में मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

मतदाता के किन्हीं कारणोंवश पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए निर्रह होने पर कारण सहित सूचित किया जाएगा। होम वोटिंग के लिए मतदाता को दो अवसर मिलेंगे। दल के प्रथम भ्रमण पर मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर दल द्वारा मतदाता के घर पर सूचना चस्पा की जाएगी। साथ ही आगामी भ्रमण तिथि के बारे में अवगत कराया जाएगा। द्वितीय भ्रमण के दौरान भी मतदाता के अनुपस्थित रहने पर मतदान का अवसर नहीं मिलेगा। मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि गठित मतदान दल द्वारा किसी मतदाता को डाक मतपत्र जारी करने के पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

मतदाता परिचय पत्र अथवा निर्धारित 12 पहचान दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज से मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर मतदान करवाया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति और अंधे एवं अशक्त मतदाता की सहूलियत के लिए सहायक की उपलब्धता सहित होम वोटिंग के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी के बारे में भी बताया गया। राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

टीम वर्क के रूप में कार्य करें

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र से संबंधित कार्यों में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को टीम वर्क के साथ निर्वाचन कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी डाक मतपत्र को खजुराहो संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कटनी एवं छतरपुर जिले के क्रमश: तीन एवं दो विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से नियमित रूप से समन्वय कर लोकसभा निर्वाचन कार्य बेहतर तरीके से एवं समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए कहा। इस संबंध में उक्त दोनों जिलों से निर्धारित समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। निर्वाचन में संलग्न विभिन्न टीम के लोकसेवकों को गंभीरतापूर्वक चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।

Created On :   22 March 2024 6:26 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story