मस्जिद मामला: हिमाचल प्रदेश के मंडी में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव टीसीपी ने नगर आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश के मंडी में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव टीसीपी ने नगर आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक
  • मंडी में जेलरोड स्थित अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने पर लगी रोक
  • प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई
  • अगली सुनवाई पर नगर निगम दस्तावेज समेत अपना पक्ष रखें

डिजिटल डेस्क, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) देवेश कुमार ने जेलरोड स्थित अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त कम निदेशक के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई ,मामले की अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में 20 अक्टूबर को होगी। सचिव ने अगली सुनवाई के दौरान नगर निगम को दस्तावेज समेत अपना पक्ष रखने को कहा है।

आपको बता दें प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को तीन दिन के भीतर पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया हैं। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा कि अपील में अपीलकर्ता और संपत्ति की ओर प्रथम दृष्टया मामला बनता है और प्रतिवादी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

मुस्लिम पक्ष प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष अपना मामला ले गए। प्रधान सचि के यहां हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात से इनकार किया। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा ढह गया था। जिसे अगस्त 2023 में फिर से बनाया गया। मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट पर सही से ना सुनने का आरोप लगाया। अब प्रधान सचिव कोर्ट की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द ही हिंदू संगठनों की मंडी में एक अहम बैठक आयोजित करने की खबर है।

आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने 10 सिंतबर को नगर निगम के बाहर और 13 सिंतबर को शहरभर में प्रदर्शन कर जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई थी। निगम कोर्ट ने इसी दिन टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया था। नगर निगम प्रशासन ने 20 सितंबर को मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए थे। नगर आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था


Created On :   15 Oct 2024 4:34 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story