नियमित बेल की मांग: बारामूला से निर्दलीय सांसद रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत

- 2017 में गिरफ्तार किए गए थे सांसद रशीद
- रशीद 2019 से तिहाड़ में बंद हैं
- विधानसभा चुनावों के दौरान मिली थी अंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट से टेरर फंडिंग के आरोपी और बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद को राहत देने से इनकार कर दिया है। सांसद रशीद ने कोर्ट से रेगुलर बेल के लिए याचिका लगाई थी। अतिरिक्त सत्र न्याायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने इसे खारिज कर दिया। आपको बता दें पहले ये फैसला 19 मार्च को आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये टल गया था। सांसद रशीद हालफिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए ने इंजीनियर रशीद की याचिका का विरोध किया था। 25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
एनआईए ने 2017 में रशीद को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था, 2019 से तिहाड़ में बंद हैं। ट्रायल कोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए रशीद को अंतरिम जमानत दी थी। उनके पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। आपको बता दें तीन चरण में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आए।
चुनाव में अलगाववादी और आतंकी फंडिंग केस में रशीद की याचिका पर 25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें 2024 के संसदीय चुनावों में बारामूला लोकसभा सीट से इंजी रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हराया।
Created On :   21 March 2025 6:20 PM IST