अपराध: बंगाल कोयला तस्करी मामला कोर्ट ने आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाली

बंगाल कोयला तस्करी मामला  कोर्ट ने आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाली
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल क्षेत्र में विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाल दी है।

कोलकाता, 21 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल क्षेत्र में विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करनेे की प्रक्रिया तीन जुलाई तक टाल दी है।

मामले में तीन आरोपियों की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने यह फैसला किया। तीनों में से एक विनय मिश्रा लंबे समय से फरार है।

सीबीआई के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह वर्तमान में वानुअतु द्वीप में बस गया है और वहां की नागरिकता ले ली है।

विनय के अलावा, दो अन्य आरोपी जॉयदेब मंडल और नारायण खड़गे भी मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए।

उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वे उपस्थित नहीं हो सकते।

मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया की अगली तारीख तीन जुलाई है। जज ने कहा कि उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहना होगा।

सीबीआई ने इस मामले में विशेष अदालत में दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किये हैं।

मंगलवार को, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वे मामले में एक और पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे और इसमें कुछ नए नाम शामिल किए जाएंगे।

हालांकि, न्यायाधीश ने जांच के अंतिम चरण में नया पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के कारण पर सवाल उठाया।

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Created On :   21 May 2024 4:05 PM IST

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