Waqf Amendment Law: वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई की तारीख तय, जानें कब और कौन से जस्टिस होगें बेंच का हिस्सा

- वक्फ कानून के खिलाफ करीब 20 याचिकाएं दर्ज
- 16 अप्रैल को होगी सुनवाई
- सीजेआई संजीव खन्ना करेंगे बेंच की अध्यक्षता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में कई मुस्लिम संगठन और पार्टियां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। बीते कुछ समय से लोग इसी आस में थे कि उच्चतम न्यायालय वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कब करेगा? अब यह इंतजार खत्म हो गया है। सुनवाई की तारीख और बेंच (पीठ) तय कर ली गई है। आपको बता दें कि, 16 अप्रैल (बुधवार) को तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कन्ना करेंगे।
तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
तीन जजों की बेंच मामले की सुनावई करेगी। इनमें संजीव खन्ना, संजय कुमार और के वी विश्वनाथन शामिल हैं। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। कुल दस याचिकाएं सूची में हैं। उनमें सबसे पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दाखिल की गई याचिका है।
20 याचिकाएं दर्ज
वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अब तक करीब 20 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि, कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समजावादी पार्टी, डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टियों ने याचिका दायर की हैं।
विरोध में क्यों है पार्टियां?
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ कानून संविधान के आर्टिकल 14, 15 (समानता), 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों की व्यवस्था) और 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) जैसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है।
नया वक्फ कानून लागू
संसद में वक्फ संशोधन बिल बुधवार (2 अप्रैल) को लोकसभा में पेश किया गया और वोटिंग भी हुई। देर रात तक चर्चा के बाद बिल पास हो गया। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट डाले गए। वहीं, विरोध में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में बिल गुरुवार (3 अप्रैल) को पेश किया गया और यहां से भी यह पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 128 मत पड़े। जबकि, विरोध में 95 वोट मिले। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद से ही देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया।
Created On :   10 April 2025 2:13 PM IST