नोटबंदी को लेकर सुको ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और आरबीआई को दिया निर्देश
- कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर लगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है। हालांकि जस्टिस एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसले को सुरक्षित रखा है। सुको ने अपने निर्देश में कहा कि 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के संबंध में उचित दस्तावेज पेश करने को कहा था।
केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "फैसला सुरक्षित"। pic.twitter.com/tHoFRTB0JP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2022
संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान सहित याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं।
आपको बता दें टॉप कोर्ट ने कहा 8 नवंबर, 2016 को केंद्र की ओर से घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत के आदेश पर एजी ने कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक रिकॉर्ड जमा करेंगे।
Created On :   7 Dec 2022 2:55 PM IST