दिल्ली दंगा: कोर्ट ने उमर खालिद को पथराव, आगजनी मामले में किया बरी
- आर्म्स एक्ट की धाराएं और प्रॉपर्टी डैमेज टू प्रिवेंशन एक्ट शामिल थे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और खालिद सैफी को आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मामले से बरी कर दिया है। खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र नेता है जबकि सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन का संस्थापक है। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने खालिद और सैफी को आरोपमुक्त कर दिया।
इससे पहले, कॉन्स्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर प्राथमिकी में उनका नाम लिया गया था जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी, 2020 को करावल नगर रोड के पास एक हिंसक भीड़ ने पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। खालिद और सैफी सहित अन्य के खिलाफ करावल नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दंगा और आपराधिक साजिश, आर्म्स एक्ट की धाराएं और प्रॉपर्टी डैमेज टू प्रिवेंशन एक्ट शामिल थे। बाद में आगे की जांच के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   3 Dec 2022 7:31 PM IST