सीबीआई अनुब्रत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती

CBI cannot take any coercive action against Anubrata: Calcutta High Court
सीबीआई अनुब्रत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती
कलकत्ता हाईकोर्ट सीबीआई अनुब्रत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती
हाईलाइट
  • सीबीआई अनुब्रत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती : कलकत्ता हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई से कहा कि वह मंडल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। मंडल ने बीरभूम में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने के समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

हाईकोर्ट का फैसला तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया, क्योंकि अब उन्हें केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। इस समय मंडल का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह दिल की बीमारी सहित कई तरह की तकलीफों से जूझ रहे हैं।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर ने फैसला सुनाते हुए कहा, सीबीआई निश्चित रूप से उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन उसे दुगार्पुर कार्यालय में पूछताछ करनी होगी। यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि मंडल दोषी हैं और इसलिए सीबीआई उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मंडल को गिरफ्तार करना है तो प्रीमियर कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

सीबीआई राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले भारतीय दंड संहिता के 160 आईपीसी के तहत मंडल को नोटिस भेजा था। मंडल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल गंभीर रूप से बीमार हैं और पूछताछ के लिए खुद को पेश करना उनके लिए अभी संभव नहीं है।

अनुब्रत के वकील संदीपन गांगुली ने कहा, अनुब्रत मंडल को लखनऊ सीबीआई के एक अधिकारी ने आईपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा है। इस बारे में एक प्रोटोकॉल है, जिसका पालन करने की जरूरत है, लेकिन अनुब्रत मंडल के मामले में पालन नहीं किया गया। वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजू ने कहा, सीबीआई की धारा 160 के तहत नोटिस पर एक विशेष मैनुअल है। समान क्षेत्र में नोटिस भेजना हमेशा संभव नहीं होता है।

न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद कहा, अनुब्रत को दोषी साबित नहीं किया गया है। उन्हें कानूनी सुरक्षा पाने का अधिकार मिला हुआ है। अनुब्रत ने बुधवार को सीबीआई द्वारा जारी समन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है और मंडल को अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा।

आईएएनएस

Created On :   3 Feb 2022 6:30 PM IST

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