दिल्ली की अदालत बृजभूषण के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले पर एक जुलाई को आदेश पारित करेगी

दिल्ली की अदालत बृजभूषण के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले पर एक जुलाई को आदेश पारित करेगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इस बात पर अपना फैसला 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले या नहीं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा, "नया आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसकी जांच होने दीजिए। चूंकि यह काफी लंबा है, इसे कुछ दिन विचार के लिए रखा जाएगा।"

महिला पहलवानों ने आरोप की प्रति की मांग करते हुए सोमवार को अदालत का रुख किया था। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली पुलिस की 1,000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट पहले भी दाखिल की जा चुकी है। आरोपपत्र राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष दायर किया गया था जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)की धारा 354 के तहत अपराध (शील भांग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन टिप्पणियाँ करना), 354डी(पीछा करना) के तहत आरोप लगाए गए थे।

डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 (रिश्वत की पेशकश), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे। कथित तौर पर, आरोप पत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं। पिछले हफ्ते, सीएमएम ने कथित यौन उत्पीड़न मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। जसपाल, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखते हैं, को मंगलवार को विचार के लिए आरोप पत्र देखना था। जसपाल ने शिकायतकर्ताओं के वकील को प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।

आईएएनएस

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Created On :   27 Jun 2023 7:29 PM IST

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