इश्कबाजी के संदेह पर लाठी और कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर कर दी युवक निर्मम हत्या

Youth brutally beaten sticks and ax, died
इश्कबाजी के संदेह पर लाठी और कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर कर दी युवक निर्मम हत्या
इश्कबाजी के संदेह पर लाठी और कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर कर दी युवक निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क, सागर। जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरवां में गुरुवार की सुबह इश्कबाजी में युवक की लाठी और कुल्हाड़ी से सामुहिक मारपीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर युवक के परिजनों और पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर लाश का पंचनामा कर कार्रवाई की। शाहगढ़ थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने फोन पर बताया कि 28 वर्षीय भज्जू पाल सुबह चारा काटने जंगल की तरफ गया था जहां पर पटैल समुदाय के 8-10 लोगों ने घेरकर लाठियों और कुल्हाड़ी से मारपीटकर हत्या कर दी।  पुलिस ने रिपोर्ट पर आठ पटेलों के खिलाफ धारा 302 का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों में परमू पटेल, उमरा, गोपाल, हरपाल, लच्छी, बललू, आशाराम आदि शामिल हैं। शाम तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।  पुलिस के अनुसार भज्जू पाल का ग्राम के ही परमू पटेल की पत्नि से कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था । इसी मामले को लेकर परमू पटैल समेत समाज के लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
सागर  एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा बीना की अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।  जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 24 मार्च 2017 को आरोपी अर्जुन उर्फ अजय पुत्र गोविंद सिंह यादव निवासी बीना ने पार्लर से पैदल घर की तरफ  आ रही नाबालिग को रेलवे लाइन के पास पीछे से आकर छेडख़ानी की और नाबालिग से बात करने की कहने लगा ऐसा न करने पर आरोपी ने उसे उठाने और पिता को गोली मार देने की धमकी भी दी। अपने साथ हुई घटना की सूचना नाबालिग ने अपने परिजनों को दी जिससे बाद बीना थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा बीना की अदालत ने आरोपी अर्जुन उर्फ अजय को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 354 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास दस हजार रूपए अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश मालवीय ने की।

मोबाइल पर बात करते हुए  कुंए में गिरी युवती, मौत

मोबाइल पर बात करते हुए पैदल जा रही युवती को उस समय जान से हाथ धोना पड़ा जब वह रास्ते में पुराने कुंए में जा गिरी और आपदा प्रबंधन टीम ने कुंए से युवती की लाश बरामद की। यह सनसनी खेज हादसा  सागर में कलेक्टर निवास के सामने जोगर्स पॉर्क के पास गुरूवार की दोपहर को घटित हुआ। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पुत्री मुस्कान साहू डिग्री कॉलेज में बीए में एडमीशन की कहकर घर से निकली थी। डिग्री कॉलेज से वापस घर लौट रही युवती मोबाइल पर बात करते हुए कुंए में गिर गई। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो आपदा प्रबंधन की टीम के सदस्यों ने रेस्क्यू करके कुंए से युवती की लाश को बाहर निकाला। केंट पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है।

Created On :   5 Sept 2019 10:38 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story