राठोड़ ने कहा - वंचित रहने पर महाविद्यालयों को भरना पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना

Rathod said - Colleges will have to pay a fine of 50 thousand for being deprived
राठोड़ ने कहा - वंचित रहने पर महाविद्यालयों को भरना पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना
पिछड़ावर्गीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति राठोड़ ने कहा - वंचित रहने पर महाविद्यालयों को भरना पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय तथा बहुजन कल्याण, अन्य पिछड़ा विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य प्रवर्ग के मैट्रीकोत्तर शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को भारत सरकार छात्रवृत्ति व राज्य शासन की शैक्षिक फीस, परीक्षा शुल्क के लिए इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत महाडीबीटी प्रणाली पर विद्यार्थियों ने ऑनलाइन किए आवेदन महाविद्यालय स्तर पर भेजे जाते हैं। महाविद्यालय उनके स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र आवेदन समाज कल्याण विभाग को भेजना आवश्यक है तथा त्रुटि के आवेदन विद्यार्थियों के लॉगीन को वापस भेजना आवश्यक है। किंतु बार-बार सूचना देने के पश्चात भी बुलढाणा जिले के २,१९८ छात्रों के आवेदन महाविद्यालय स्तर पर ही प्रलंबित है। इसी के चलते प्रलंबित आवेदन रखनेवाले महाविद्यालय तत्काल प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल कर पात्र आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण बुलडाणा की लॉगीन को तत्काल भेजें, अन्यथा पिछड़ावर्गीय छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखने के मामले में ५० हजार रूपये जुर्माना व नियमानुसार कार्यवाही करने की सूचना डॉ. अनीता राठोड़, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, बुलडाणा ने दी है।

Created On :   28 April 2022 6:02 PM IST

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