नवाब मलिक के खिलाफ एट्रासिटी का अपराध दर्ज करने के आदेश

Order to register crime of atrocity against Nawab Malik
नवाब मलिक के खिलाफ एट्रासिटी का अपराध दर्ज करने के आदेश
वाशिम नवाब मलिक के खिलाफ एट्रासिटी का अपराध दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, वाशिम। जातिवाचक टिप्पणी करने के मामले में जिला न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एट्रासिटी के अंतर्गत अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं । समीर वानखेडे के चचेरे भाई संजय वानखेडे ने वाशिम न्यायालय में इस प्रकरण की याचिका दायर की थी । नशीला पदार्थ नियंत्रण विभाग के तत्कालिन मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे के अनुसूचित जाति के दाखले पर आपत्ति जताने को लेकर किए शब्दों के इस्तेमाल को लेकर लेकिन समीर वानखेडे को स्वयं याचिका दायर करने के निर्देश न्यायालय ने दिए थे । जिसके बाद समीर वानखेडे ने 24 अगस्त 2022 को स्वयं वाशिम आकर याचिका दायर की थी जिस पर 15 नवंबर 2022 को सुनवाई हुई । इस अवसर पर न्यायालय ने मलिक के खिलाफ एट्रासिटी के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश दिए । मलिक फिलहाल कारागृह में है और उनकी ओर से ज़मानत के प्रयास किए जा रहे हैं । ऐसे में अब जिला न्यायालय के इस आदेश से उनकी परेशानी बढ़ने के आसार नज़र आ रहे है ।

Created On :   17 Nov 2022 6:16 PM IST

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