महासमुन्द : बागबाहरा अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की तिथि 12 एवं 18 जनवरी तक

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महासमुन्द : बागबाहरा अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की तिथि 12 एवं 18 जनवरी तक

डिजिटल डेस्क, महासमुन्द। बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत आंवराडबरी में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 12 जनवरी 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम पंचायतों एवं नवीन ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी। बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। उन्होंने बताया कि कुछ नवीन ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए समय-सीमा में वृद्धि की गई है। इनमें ग्राम पंचायत घोटियापानी, नर्रा, घंुचापाली, सिर्री, पठारीमुड़ा, सुनसुनिया, हरनादादर एवं जुनवानी कला तथा नगरीय निकाय बागबाहरा के अंतर्गत वार्ड नम्बर 03 एवं 04, वार्ड नम्बर 07 एवं 08 और वार्ड नम्बर 13 एवं 14 के मध्य आबंटन किया जाना है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 18 जनवरी 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम पंचायतों एवं नवीन ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

Created On :   12 Jan 2021 3:16 PM IST

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