हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

Life imprisonment for murder accused, also imposed fine
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया
-लिव इन में रहने वाली युवती के पिता को उतारा था मौत के घाट हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया


डिजिटल डेस्क अनूपपुर। थाना भालूमाड़ा अंतर्गत चार वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आरोपी कैलाश सिंह उर्फ लाला निवासी जमुना कॉलरी पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है।
    अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पांडे ने बताया कि पीडि़त की पुत्री आरोपी कैलाश सिंह के साथ लिव इन में रहती थी। घटना से कुछ दिन पूर्व वह अपने घर लौट गई थी। 10 अप्रैल 2017 को उसे वापस ले जाने के लिए आरोपी उसके घर पहुंचा था। जब उसने आने से इंकार कर दिया तो आरोपी ने चाकू से युवती पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर युवती के पिता मौके पर पहुंचे उसने पिता पर चाकू से कई वार किए जिससे उनकी मौत हो गई। शिकायत पर आरोपी कैलाश के विरुद्ध धारा 302, 307, 450 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए रक्तरंजित चाकू भी जब्त किया था। थाना प्रभारी रहे केके त्रिपाठी के द्वारा पूरे मामले की विवेचना की गई। वहीं न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक ने की। न्यायालय द्वारा श्री सिंह के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और भादवि की धारा 450 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदण्ड भी लगाया है।

Created On :   9 Aug 2021 11:10 PM IST

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