जिले के 718 लोगों को दी गई 5 करोड़ 74 लाख की आर्थिक सहायता

Financial assistance of 5 crore 74 lakh given to 718 people of the district
जिले के 718 लोगों को दी गई 5 करोड़ 74 लाख की आर्थिक सहायता
वर्धा जिले के 718 लोगों को दी गई 5 करोड़ 74 लाख की आर्थिक सहायता

डिजिटल डेस्क, वर्धा. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। जिले के 718 पीड़ित व्यक्तियों को 5 करोड़ 74 लख रुपए की आर्थिक सहायता का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने सोमवार को इस कानून अंतर्गत दाखिल प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंके, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, आदिवासी विकास विभाग के प्रकल्प अधिकारी दीपक हेडाऊ, जिला सूचना अधिकारी मंगेश वरकड, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे सहित विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत दाखिल हुए अपराधों की समीक्ष करने के लिए व इस जाति जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए जिला दक्षता व नियंत्रण समिति गठित की गयी है। इस समिति के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रकरणाें की समीक्ष लेकर प्रकरणनिहाय पीड़ित को आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। इस कानून अंतर्गत जिले में अब तक 1 हजार 92 अपराध दाखिल किए गए हैं। पुलिस की जांच के बाद अधिनियम के तहत पात्र रहे पीड़ित  व्यक्ति को आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। आर्थिक सहायता मंजूर होने वाले प्रकरणों में गालीगलौज, गंभीर मारपीट, विनयभंग, बलात्कार, हत्या का प्रयास व हत्या होनेे पर संबंधित पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्यों को 1 लाख से 8 लाख 25 हजार रुपए तक आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। कानून अंतर्गत अपराध दाखिल होने के बाद चरण-चरण से मदद की राशि वितरित की जाती है। जिले में अब तक 718 पीड़ित व्यक्तियों को 5 करोड़ 74 लाख इतनी आर्थिक सहायता वितरित की गयी है। जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने कानून अंतर्गत इस वर्ष में दाखिल हुए प्रकरणो की समीक्षा की। पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए आवश्यक बातों की पूर्तता तत्काल करने के निर्देश उन्होंने बैठक में दिए। दस्तावेजों के अभाव से आर्थिक सहायता लंबित नहीं रहे, एेसी सूचना भी उन्होंने इस बैठक में दी। 

इस वर्ष जिले में 17 आपराधिक मामले दर्ज

अनुसूचित जाति जमाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत इस वर्ष 1 अप्रैल से अब तक 17 अपराध दर्ज किए गए हैं। इस में के 4 हत्या के प्रकरण होकर 5 बलात्कार के प्रकरण हंै। 4 विनयभंग के अपराधों का समावेश है। इस में के 13 प्रकरणों की पुलिस जांच कर रही है तथा 4 प्रकरण न्यायालय में लंबित होने की जानकारी सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी ने बैठक में दी। 

Created On :   5 July 2022 4:01 PM IST

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