रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

Bribery Patwari gets 4 years rigorous imprisonment
रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
वाशिम रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, वाशिम। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एच.आर. वाघमारे ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कुंआ का दाखला देने के ऐवज में 5 हज़ार रुपए की रिश्वत मांगने तथा एक निजी व्यक्ति से रिश्वत स्वीकारने की बात स्पष्ट होने पर रिश्वतखोर पटवारी राहुल बलीराम तायडे को 4 वर्ष तथा निजी व्यक्ति भास्कर गुठे को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई । प्रकरण में संक्षीप्त जानकारी के अनुसार मालेगांव तहसील के ग्राम पिपंलशेंडा निवासी महेश केशवराव मालेकर ने 23 नवंबर 2009 को एन्टी करप्शन ब्युरो से शिकायत की थी उनके भाई के नाम पर ईश्वरचिठ्ठी से कुआं मंजूर हुआ था । जिसके अनुसार उन्हें 12 शर्तों के दस्तावेज़ों की पुर्तता करने के लिए सूचित किया गया । शासन नियमानुसार मालेकर ने सभी प्रकार के दस्तावेज़ जमा किए, जिसमें एकत्रित परिवार में कुआं न होने काे लेकर दाखला पिंपलशेंडा के पटवारी के पास से लेना आवश्यक था । इस कारण महेश मालेकर और उनके पिता पटवारी राहुल बलीराम तायडे से मिले और कुएं का दाखला मांगा । इस समय पटवारी तायडे ने उनसे कहा कि तुम्हारा कुआं मंजूर है और इसके लिए 5 हज़ार रुपए अभी दो तथा 5 हज़ार रुपए कुएं के कार्य का धनादेश आने के बाद दो । दोनों ने दो से ढ़ाई हज़ार रुपए अभी देने की बात कही लेकिन पटवारी 5 हज़ार रुपए देने के बाद ही दाखला देने पर अड़ा रहा । इसे लेकर 23 नवंबर 2009 को महेश मालेकर ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की ओर शिकायत दी । शिकायत के बाद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने जांच कर जाल बिछाया । इस दौरान पटवारी राहुल बलीराम तायडे द्वारा मांगी गई 5 हज़ार रुपए की रिश्वत पटवारी कार्यालय में ले जाई गई । यह राशि एक निजी व्यक्ति भास्कर प्रभाकर गुठे को स्वीकारते हुए एसीबी के दल ने धरदबोचा । साथही पटवारी को भी हिरासत मंे लिया । प्रकरण में एसीबी की शिकायत पर पटवारी राहुल बलीराम तायडे और निजी व्यक्ति भास्कर प्रभाकर गुठे निवासी मालेगांव किन्ही इन दोनों के खिलाफ मालेगांव पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया । प्रकरण में न्यायालय में दोषारोप पत्र दायर होने के बाद सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की ओर से चार तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए । गवाहों और सबुतों के आधार पर अपराध सिध्द होने के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एच.आर. वाघमारे ने पटवारी राहुल बलीराम तायडे को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 7 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना, जुर्माना ना भरने पर अधिक 6 माह के कारावास, धारा 13 में चार वर्ष सश्रम कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अधिक 6 माह के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई । इसी प्रकार निजी व्यक्ति भास्कर प्रभाकर गुठे को धारा 12 के तहत 18 माह के सश्रम कारावास, 5 हज़ार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अधिक तीन माह के कारावास की सज़ा सुनाई । प्रकरण में सरकार पक्ष की ओरसे सहायक सरकारी अभियोक्ता एड. अभिजीत व्यवहारे ने पैरवी की ।

 

Created On :   11 Nov 2022 5:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story