New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में दरगाह गिराए जाने के नोटिस पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में दरगाह गिराए जाने के नोटिस पर लगाई रोक
  • याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ने किए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में दरगाह गिराए जाने के नोटिस पर लगाई रोक

New Delhi News. नासिक स्थित एक दरगाह को गिराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने याचिका को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। नासिक नगर निगम ने 15-16 अप्रैल की रात को अनधिकृत सतपीर बाबा दरगाह को हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। नगर निगम के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि यायिका सात अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीठ ने नासिक नगर निगम द्वारा एक अप्रैल को जारी नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से याचिका की सूचीबद्धता के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

Created On :   18 April 2025 5:57 PM IST

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