आज से बदल गए ये नियम, SBI ग्राहक ATM से 12 बार कर सकेंगे मुफ्त निकासी

आज से बदल गए ये नियम, SBI ग्राहक ATM से 12 बार कर सकेंगे मुफ्त निकासी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से देश भर में कई नए नियम लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं नियमों के बारे में जानकरी ना होने पर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आज से होने वाले बदलावों में मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल की खरीद पर मिलने वाला कैशबैक जहां बंद हो जाएगा।

कई बैंकों के खुदरा कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने के कारण होम और ऑटो लोन सस्ते हो जाएंगे। होटल के कमरों पर जीएसटी दर घटने और एसबीआई खातों में न्यूनतम बैलेंस पर लगने वाला जुर्माना कम होने जैसे नियम भी अमल में आजाएंगे। आइए जानते हैं नियमों के इन बदलावों के बारे में। 

SBI के कार्ड पर नहीं मिलेगा कैशबैक
1 अक्टूबर यानी कि आज से SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब 0.75 फीसदी तक मिलने वाला कैशबैक बंद हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेज कर ये जानकारी दी है। अब तक SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी कैशबैक मिलता था, लेकिन अब सभी तेल कंपनियों ने ये स्कीम वापस लेने का फैसला लिया है।

SBI एटीएम से 12 बार मुफ्त निकासी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा बढ़ जाएगी। मेट्रो शहर के ग्राहक जहां एसबीआई एटीएम से दस बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं अन्य शहरों में यह सीमा 12 हो गई है। यही नहीं, एसबीआई खाते में निर्धारित मासिक औसत बैलेंस (एमएबी) नहीं बनाए रखने पर जुर्माने की रकम में भी 80 फीसदी तक की कटौती हुई है।

होम और ऑटो लोन सस्ते हुए
एसबीआई, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और फेडरल बैंक ने खुदरा कर्ज की ब्याज दरें रेपो रेट से जोड़ीं। इससे आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिल सकेगा। उन्हें सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन हासिल होंगे।

होटल में रुकना होगा सस्ता  
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से कई चीजों पर GST की दरों को घटाने का फैसला लिया है। जिसके अनुसार  अब 1000 रुपए तक के किराए वाले होटल के रूम के लिए टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 7500 रुपए तक किराए वाले रूम के लिए किराए पर 12 फीसदी GST देना होगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
देश में 2 अक्टूबर से प्लास्टिक से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग न करने के अभियान को भी शुरू किया है। देश में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पर प्रतिबंध का फैसला लिया है।

क्यूआर कोड से लैस होंगे ड्राइविंग लाइसेंस
नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत देश भर में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड से लैस ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाए जाएंगे, जिनका रंग-रूप एक समान होगा। दोनों दस्तावेजों में चालक-वाहन के ब्योरे के साथ पिछला रिकॉर्ड भी दर्ज रहेगा। डीएल और आरसी बदलवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

SBI इस नियम में करेगा बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) एक अक्टूबर से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने में 80 प्रतिशत तक कमी करने जा रहा है। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और SBI के ग्राहक हैं तो आपके खाते में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) की सीमा को तीन हजार रुपए कर दिया जाएगा। 

यदि मेट्रोसिटी में रहने वाला एकाउंट होल्डर 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम रहता है तो जुर्माने के तौर पर उसे 80 रुपए और GST देना होगा। 50 से 75 प्रतिशत तक बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और GST देना होगा। वहीं 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए जुर्माना और GST देना होगा।

चेक बाउंस होने पर लगेंगे 168 रुपए
एसबीआई ने चेक रिटर्न के नियमों को भी कड़ा कर दिया है। बैंक के सर्कुलर के अनुसार एक अक्तूबर के बाद कोई भी चेक किसी तकनीकी के कारण (बाउंस के अलावा) लौटता है तो चेक जारी करने वाले पर 150 रुपये और जीएसटी अतिरिक्त का चार्ज देना है। जीएसटी को मिलाकर यह चार्ज 168 रुपए होगा।

कोल्डड्रिंक व अन्य पेय महंगे 
एक अक्तूबर से कोल्डड्रिंक सहित अन्य पेय पदार्थों पर जीएसटी दर 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगी। 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगने से भी बढ़ीं कीमतें।

जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म लागू
पांच करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब जीएसटीआर-1 की जगह जीएटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा। छोटे कारोबारियों के लिए यह फॉर्म जनवरी 2020 से अनिवार्य किया जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स में घोषित कटौती भी एक अक्तूबर से लागू हो जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन नीति बदली
केंद्र सरकार और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए पेंशन नीति बदली। अब अगर सात साल सेवा देने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। अभी तक ऐसी स्थिति में आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से पेंशन देने का प्रावधान था।
 

Created On :   1 Oct 2019 9:59 AM IST

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