Order: सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 13 अगस्त को
- अगले आदेश तक BS-IV वाहनों के पंजीकरण पर रोक
- इसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इसका सीधा मतलब यह कि अगले आदेश तक BS-4 वाहनों की बिक्री नहीं हो सकेगी। कोर्ट ने मार्च में बड़ी संख्या में BS-4 वाहनों की बिक्री पर शक जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में गड़बड़ी की गई है।
Supreme Court bars registration of BS-IV vehicles till further orders and expresses displeasure on the sale of large number of vehicles in March during lockdown; says an unusual number of BS-IV vehicles were sold during the lockdown. Matter to be heard on August 13. pic.twitter.com/y6WlvboPDq
— ANI (@ANI) July 31, 2020
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया।
लॉकडाउन के चलते डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं। ऐसे में डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी BS-4 वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी। लेकिन अब मार्च की बिक्री के आंकड़े देख कर कोर्ट को धोखाधड़ी का शक हो रहा है।
इससे पहले 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से BS-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाए गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है।
क्या है BS
BS का मतलब भारत स्टेज से है। इसका संबंध वाहनों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण से है। BS का लेवल वाहनों का प्रदूषण तय करता है। BS का लेवल जितना ज्यादा रहेगा, वाहन उतना ही कम प्रदूषण पैदा करेगा। इसी के चलते देश में 1 अप्रैल से BS-6 नियम लागू किए गए थे।
Created On :   31 July 2020 12:06 PM IST