EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई और भी आसान, अब नहीं भरना होगा फॉर्म-13

PF transfer become more easier, form-11 will replacing Form-13
EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई और भी आसान, अब नहीं भरना होगा फॉर्म-13
EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई और भी आसान, अब नहीं भरना होगा फॉर्म-13

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों को अब नौकरी बदलने पर अपना ईपीएफ खाता बदलवाने के लिए अलग से फॉर्म 13 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक अब EPF का ट्रांसफर ऑटोमैटिकली हो जाएगा।

EPFO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी नए नियोक्ता के पास ज्वाइनिंग के समय अपने पुराने ईपीएफ खाते की जानकारी नए कंपोजिट एफ-11 फॉम में दे सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से अपने आप फंड नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

प्रक्रिया बनेगी आसान

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नए F-11 फॉर्म के इस्तेमाल का फैसला किया है। जिसमें कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए बैंक अकाउंट और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

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अभी नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर EPF ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है। EPFO ने ये भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा। 

EPFO हर साल करीब 1 करोड़ दावे मिलते है। जिसमें EPF निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और EPF ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10-15 फीसदी ट्रांसफर के होते हैं। EPF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन विकल्प भी मुहैया कराया गया है। EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी पेश किया है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है। 

क्या हैं कंपोजिट एफ-11 फॉम?

  • कंपोजिट फॉर्म 11 डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है। इससे कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए बैंक खाते और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।
  • किसी अन्य कंपनी में ज्वाइंनिंग के समय कर्मचारी अपने पुराने EPF खाते की जानकारी नए कंपोजिट फॉर्म (फॉर्म 11) में दे सकता है जिससे वो अपनी जानकारी की डिक्लेरेशन दे सके।
  • EPFO के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एक बार फॉर्म 11 में ईपीएफ खाता जानकारी देने के बाद EPFO अपने आप फंड को नए EPF खाते में ट्रांसफर कर देता है।
  • वर्तमान में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों नौकरी बदलते समय अपने EPF नए खाते में ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म 13 भरना होता है। EPFO ने यह निर्णय लिया है कि ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में फॉर्म 13 की जगह फॉर्म 11 लेगा।
  • EPFO को हर वर्ष करीब एक करोड़ दावे प्राप्त होते हैं जिसमें EPF निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और EPF ट्रांसफर जैसे दावे  शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10 से 15 फीसद ट्रांसफर के होते हैं। EPF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है। EPFO ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर भी पेश किया है, जो कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है।

Created On :   26 Sept 2017 9:42 AM IST

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