PAN को Aadhaar से लिंक नहीं कराने पर देना होगा 10,000 रुपये जुर्माना!
- अगर आप आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
- आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप पर 10
- 000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी 31 मार्च
- 2020 है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 31 मार्च, 2020 की समयसीमा तक अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। बता दें कि आयकर विभाग पहले ही सूचित कर चुका है कि अगर आप आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। फिर विभाग ने नई अधिसूचना जारी की जिसमें कहा कि ऐसे लोग जो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैन से जुड़ी जानकारी नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
एक्सपर्ट कहते हैं कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। एक्सपर्ट का कहना है कि आम तौर पर पैन कार्ड निष्क्रिय होने की दशा में कानूनन आप उस पैन कार्ड नंबर को कहीं भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम के तहत आप पर जुर्माना हो सकता है।
मालूम हो कि PAN को Aadhaar से लिंक करने पर PAN सक्रिय हो जाता है और लिंकिंग की तारीख से आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। Aadhaar से लिंक नहीं कराने पर जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसे लोग अगर दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। इसलिए दोबारा अप्लाई करने से बचें।
बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी 31 मार्च, 2020 है। हालांकि, सरकार कई बार इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा चुकी है।
Created On :   2 March 2020 6:44 PM IST