Market: करदाताओं को मासिक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिली ये सुविधा, देखें नियम

Market: Taxpayers get this facility to fill monthly GST returns, see rules
Market: करदाताओं को मासिक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिली ये सुविधा, देखें नियम
Market: करदाताओं को मासिक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिली ये सुविधा, देखें नियम
हाईलाइट
  • 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ाई
  • मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए चार दिन बढ़ाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपए या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

इसके अनुसार, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं, उनके लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने के 22 तारीख को भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा कि, इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे। इसके अलावा 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि, इस मामले पर जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क)की इंफोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थायी, लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है।


 

Created On :   22 Jan 2020 8:11 PM GMT

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