कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शाओमी की याचिका खारिज की

Karnataka High Court dismisses Xiaomis plea against ED action
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शाओमी की याचिका खारिज की
बेंगलुरु कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शाओमी की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती के खिलाफ चीनी कंपनी शाओमी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शुक्रवार को हालांकि याचिका को खारिज कर दिया।

चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रही है। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 37ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती को इस आरोप के आधार पर बनाए रखा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जैसा कि अनुच्छेद 14 व्यक्ति केंद्रित है जबकि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार नागरिक केंद्रित हैं।

केंद्र सरकार और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम.बी. नरगुंड ने कहा कि शाओमी एक विदेशी इकाई है और रिट याचिका दायर नहीं कर सकती है। इससे पहले शाओमी इंडिया के वकीलों ने तर्क दिया था कि फर्म को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह एक चीनी कंपनी है और अन्य कंपनियों को प्रौद्योगिकी रॉयल्टी का भुगतान करने की अनुमति है। उन्होंने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया है कि बैंक शाओमी को आयात के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि स्मार्टफोन के निर्माण और विपणन के संबंध में कंपनी को विदेशी कंपनियों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। इसका विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरगुंड ने बताया था कि अगर शाओमी जब्त की गई राशि को बैंक में रखने और शेष राशि का उपयोग करने के लिए सहमत है तो अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं है।

उन्होंने अदालत के संज्ञान में लाया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईडी द्वारा शाओमी के बैंक खातों को जब्त करने का आदेश पारित करने से पहले पिछले साल 24 और 29 अप्रैल को कंपनी के बैंक खातों से लगभग 1,500 करोड़ रुपये का हस्तांतरण हुआ था। हालांकि शाओमी इस बात पर कायम है कि विदेश में तीन कंपनियों को किया गया रॉयल्टी भुगतान फेमा अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। कंपनी ने आगे कहा कि आईटी विभाग ने खुद ही एक मूल्य वर्धित गतिविधि के रूप में इसकी अनुमति दी थी।

 

आईएएनएस

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Created On :   22 April 2023 2:00 PM IST

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