GST Council Meeting: इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स कटौती का फैसला टला, पुरानी कारों की बिक्री पर देना होगा 18% जीएसटी

इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स कटौती का फैसला टला, पुरानी कारों की बिक्री पर देना होगा 18% जीएसटी
  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक
  • स्वास्थ्य, जीवन बीमा पॉलिसियों पर टैक्स कम का निर्णय टला
  • पुराने वाहनों की बिक्री पर जीएसटी 18% करने की मंजूरी मिली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज यानि कि शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि, इसकी पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य, जीवन बीमा पॉलिसियों पर टैक्स को कम किए जाने के निर्णय को टाल दिया है।

इसके अलावा पुरानी कारों की बिक्री से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी को बढ़ाकर 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी भी मिल गई है। यही नहीं जीएसटी परिषद ने फैसला भी ल‍िया क‍ि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर समान 5% टैक्‍स लगेगा। आइए जानते हैं इस बैठक से जुड़ी अन्य अहम बातें...

हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम

जीएसटी परिषद की बैठक में आज उस फैसले को टाल दिया गया है, जिसमें हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव मंत्रियों के समूह ने रखा था, लेकिन इसे यह कहकर टाल दिया गया कि इसका फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। साथ ही य​ह भी कहा गया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट को और व्यापक बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त जानकारी भी पेश की जाए। तब तक लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पुराने टैक्‍स रेट के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा।

पुराने वाहनों के कारोबार पर बढ़ा जीएसटी

इसके अलावा इस बैठक में पुराने वाहनों के कारोबार पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार, यूज किए गए इलेक्ट्रिक वाहन सहित छोटी पेट्रोल/डीजल कारों की बिक्री पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी, जिसके बाद नए जीएसटी रेट कंपनियों या फिर डीलर्स द्वारा बेची जाने वाली कारों पर लागू होंगे। इसका मतलब यह कि, नई जीएसटी दर पुराने वाहनों के कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू होगा। वहीं आम लोगों द्वारा व्यक्तिगत कार बेचने या खरीदने पर अब भी जीएसटी दर 12 फीसदी ही रहेगी।

Created On :   21 Dec 2024 6:29 PM IST

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