Seoni News: घूसखोर रिटायर्ड बाबू को चार साल की सजा
- लोकायुक्त की कार्रवाई
- कोर्ट ने दी सजा
- 4-4 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड
Seoni News: नगर पालिका सिवनी के एक रिटायर्ड बाबू को कोर्ट ने चार साल की साजा और पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) खालिद मोहतरम अहमद ने पम्प अटेडेंट (बाबू) हिबरा निवासी रामनंदन सिंह बघेल को यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार १५ मार्च २०१७ को सिवनी निवासी विजय लखेरा ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि पालिका में पदस्थ बाबू रामनंदन भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के लिए चार हजार रुपए की मांग कर रहा है। 17 मार्च को लोकायुक्त ने बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि शासन की ओर से अभियोजन उपसंचालक रमेश कुमार उइके ने साक्ष्य पेश किए। जज खालिद मोहतरम अहमद की कोर्ट ने आरोपी को धारा 7 एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।