नियम के खिलाफ निर्माण: नियम विपरीत कॉम्पलेक्स निर्माण पर नोटिस जारी, बरघाट तहसीलदार ने निर्माणकर्ता से मांगा लिखित जवाब

  • नियम विपरीत कॉम्पलेक्स निर्माण पर नोटिस जारी
  • पार्किंग की जगह पर भी हो गया निर्माण
  • स्वयं के लिए निर्माण, लेकिन दुकानों का किया विक्रय

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-03 03:50 GMT

डिजिटल डेस्क, सिवनी। रेंजर ऑफिस के पास नियम विपरीत शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण किए जाने के मामले में राजस्व विभाग हरकत में आ गया है। एसडीएम संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसीलदार डॉ. संजय बरारिया ने अवैध निर्माण की जांच शुरु कर दी है। उनके द्वारा निर्माणकर्ता दिनेश नारायण, उमाचरण दुबे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि नियम विपरीत शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण किए जाने व नगर परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बगैर गलत तरीके से दुकानों(कमरों) का विक्रय किए जाने सहित अन्य निर्देशों की अवहेलना करने की लिखित शिकायत नगर पालिका सीएमओ वेदप्रकाश पुरी गोस्वामी से करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की प्रति मिलने पर एसडीएम संदीप श्रीवास्तव ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं।

अनुज्ञा में स्वयं के लिए निर्माण, लेकिन दुकानों का किया विक्रय

नगर परिषद बरघाट ने रेंजर ऑफिस के पास मुख्य मार्ग पर खसरा नंबर 91/7, 63/4,63/5,91/2 व 91/3 पर व्यवसायिक परिसर के निर्माण की सशर्त भवन अनुज्ञा 9 जून 2022 को प्रदान की गई थी। भवन अनुज्ञा इस शर्त के साथ प्राप्त की गई थी कि व्यवसायिक परिसर का निर्माण स्वयं के उपयोग के लिए किया जाएगा। 8 जून 2025 तक के लिए नगर परिषद द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य पूर्ण होने की सूचना कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर परिषद अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। अभी कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है और निर्माणकर्ता द्वारा नियम विपरीत दुकानों(कमरों) का विक्रय कर दिया गया, जबकि भवन अनुज्ञा स्वयं के उपयोग हेतु निर्माण किए जाने की ली गई थी। दुकानों का विक्रय कर मध्य प्रदेश नगर परिषद अधिनियम की धारा 301 का भी उल्लंघन किया गया है।

पार्किंग की जगह पर भी हो गया निर्माण

नगर परिषद द्वारा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 187 के अंतर्गत जारी भवन निर्माण अनुज्ञा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कॉम्पलेक्स के सामने की ओर (फ्रंट एमओएस) के लिए 12.6 मीटर जगह छोडऩा अनिवार्य रहेगा। वहीं पीछे की ओर 6.3 मीटर, साइड में एक ओर 6.2 मीटर तथा दूसरी ओर 6.18 मीटर जगह छोडऩा अनिवार्य रहेगा। इसके बावजूद सामने सहित अन्य तीनों ओर जगह नहीं छोड़ी गई और पूरे प्लाट पर निर्माण करा लिया गया है। भवन निर्माण अनुज्ञा में 11वें बिन्दु पर यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1 से 8 व 9(क) के अनुसार की जाएगी। बताया जा रहा कि इस नियम का पालन भी मौके पर नहीं किया गया है।

डॉ. संजय बरारिया (तहसीलदार, बरघाट) का कहना है कि रेंजर कार्यालय के पास व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की जांच की जा रही है। इस संबंध में निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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