कोरोना संक्रमण से अनाथ हुये बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ देने हेतु निराश्रित हुये बच्चों का चिन्हांकन करें - कलेक्टर!

कोरोना संक्रमण से अनाथ हुये बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ देने हेतु निराश्रित हुये बच्चों का चिन्हांकन करें - कलेक्टर!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-26 07:42 GMT

डिजिटल डेस्क  | रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे बाल हितग्राही जो कोविड-19 के कारण एक मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि में माता-पिता की मृत्यु होने से निराश्रित हुये हैं या अनाथ हो गये हैं उन बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए बच्चों का सर्वे कर चिन्हित किया जाय। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभांवित किया जायेगा। महिला बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि देने के साथ ही उनको नि:शुल्क शिक्षा और संरक्षक को नि:शुल्क खाद्यान्न हर माह उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि बाल हितग्राहियों के चिन्हांकन के कार्य को टीएल समीक्षा बैठक में शामिल कर प्रतिदिन फालोअप एवं समीक्षा की जायेगी। उपरोक्त जानकारी व्हाट्सअप नं. 9755270639 में दी जाय।

उन्होंने बताया कि ऐसे बालक- बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ¬क्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो योजनान्तर्गत पात्र होंगे। ऐसे बालक-बालिका जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया हो तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की कि अवधि में हुई हो। प्रभावित परिवार को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

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