राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 अंतर्गत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को मिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन!

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 अंतर्गत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को मिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-18 08:40 GMT
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 अंतर्गत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को मिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन!

डिजिटल डेस्क | राजगढ़ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड़-19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्चीविहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खादयान्न वितरण के निर्देश दिये गये है। छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित है। उन्होने कहा कि पात्रता की श्रेणी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

कोविड़-19 के लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की पात्रता संबंधी दस्तावेज जारी नही होने अथवा दस्तावेज पूर्ण ना होने तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर नही बन पाने के कारण हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रतापर्ची जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा-पत्र स्थानीय निकाय मंे प्रस्तुत करना होगा। स्थाई निकाय द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र के पर्याप्त प्रिंट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएं।

स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह घोषणा पत्र की पंजी संधारित की जाए। जिसमें आवेदक के विवरण की प्रविष्टि की जाए। हितग्राही को आवेदन की पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो स्थानीय निकाय द्वारा तत्काल संबंधित की समग्र परिवार आईडी निर्मित की जाए। नवीन आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है।

परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हो उनकी पृविष्टि पोर्टल पर की जाए। उन्होंने स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन में कि आवेदक संबंधित ग्राम/वार्ड का निवासी है, परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत आर्हता रखता है, आवेदन में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तथा आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व में जारी पात्रता पर्ची में शामिल नहीं है, का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

Tags:    

Similar News