भोपाल: जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
आरोपी दिनेश भिलाला को आजीवन सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, भोपाल। फावड़ा से जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपी दिनेश भिलाला को जिला न्यायालय राजगढ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र श्रीवास्तव राजगढ ने आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव राजगढ ने की है। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन की योजना के तहत इस अपराध को जघंन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था, और इस प्ररकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक राकेश दामले के द्वारा किया गया है।
फरियादी संजय राव ने बताया दिनेश पिता चतरू भिलाला आया। मृतक बाबूलाल के यहां देव नारायण भगवान का दरबार लगता था। बाबूलाल ने उससे कहा कि आज देव नारायण भगवान की बैठक का दिन है तू नहा धोकर आया करो। इतनी सी बात पर दिनेश ने फावड़ा उठाकर मेरे पिता बाबूलाल के सिर पर मारकर भाग गया। जिससे मेरे पिताजी का सिर फट गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में लाया गया जहां फरियादी के पिताजी की मृत्यु हो गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 14 गवाहों का परीक्षण किया गया, और परीक्षण में कुल 31 प्रपत्र साक्ष्य में प्रदर्शित कराये गए। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।