गलत हरकरत करने वाले तथाकथित सौतेले पिता को कोर्ट ने दी 14 साल कारावास की सजा
- राजगढ़ का मामला
- तथाकथित सौतेले पिता की छेड़छाड़ से थी परेशान
- कोर्ट ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क,भोपाल। अपने तथाकथित सौतेले पिता की छेड़छाड़ से परेशान होकर घर से भागी दो बालिकाओं की शिकायत पर जिला न्यायालय राजगढ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अब्दुल कदीर मंसूरी ने पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुये अभियुक्त कमल नागर (परिवर्तित नाम) को दो धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार तथा 3 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव राजगढ ने की है। अभियोजन अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि पीडित बालिकाओं ने अभियुक्त कमल नागर (परिवर्तित नाम) के द्वारा लगातार की जा रही छेड़छाड़ की घटनाओं से त्रस्त होकर अपने घर से भोपाल चली गई और भोपाल में रहने का कोई आश्रय नहीं मिलने पर दोनों बहने एक रात भोपाल स्टेशन में ही रूकी। उन्होंने बताया कि दोनों पीडित बालिका अनुसूचित जाति की है और आरोपी सामान्य जाति का।
अगले दिन दोनों बालिकाओं ने थाना पचोर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वह दोनों अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि आरोपी कमल नागर (परिवर्तित नाम) घर पर आता रहता है, उसके मां के साथ अवैध संबंध है और वह हम दोनों को भी परेशान करता है।
मां के ना रहने पर हम लोगों के साथ गलत हरकत करता है। उन्होंने थाने में बताया कि घटना के बारे में अपनी मां को बताया था, तो मां ने कमल नागर (परिवर्तित नाम) को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसके साथ अवैध संबंध रखती है। दोनों पीडित बालिकाओं के कथन उपरांत वन स्टॉप सेंटर राजगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पीडित बालिकाओं के साथ घटित घटना पर थाना पचोर में एफआईआर दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पीडि़त बालिकाओं के न्यायालय में बयान दर्ज कराये गए। जिनके आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।