उपभोक्ताओं को जागरूक करने जागरूकता रथ हुए रवाना मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह और श्री कमल पटेल ने दिखाई झण्डी!

उपभोक्ताओं को जागरूक करने जागरूकता रथ हुए रवाना मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह और श्री कमल पटेल ने दिखाई झण्डी!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-17 08:08 GMT
उपभोक्ताओं को जागरूक करने जागरूकता रथ हुए रवाना मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह और श्री कमल पटेल ने दिखाई झण्डी!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह एवं कृषि-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने उपभोक्ता जागरूकता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन रथों के माध्यम से भोपाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी, रैली एवं प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी किया जाएगा। उपभोक्ता जागेगा, मिलावट-खोर भागेगा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि जब-तक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक मिलावट खोर व्यापारी जनता की जानमाल के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। सेवा के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, विद्युत मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष आदि सेवायें शामिल हैं। यदि सामान या सेवा में निर्धारित गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता के मानक में कमी हो या निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क माँगे जाने की बात हो तो इसकी शिकायत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर की जा सकते हैं।

ऑन लाइन उपभोक्ताओं के अधिकार खाद्य मंत्री श्री ने कहा कि कोरोना काल में ऑन लाईन परचेजिंग को ज्यादा बढ़ावा मिला है। ऑन लाइन सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वेबसाइट पर कंपनी का पूरा नाम, पता चेक करें साथ ही कंपनी की नीति और धन वापसी की प्रक्रिया को भी ध्यान से पढ़े। बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवाएँ, वारण्टी, अवधि, नगद वापसी अथवा सामान वापसी की क्या प्रक्रिया होगी को भी ध्यान से पढ़े। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी भी भ्रामक या प्रलोभन युक्त विज्ञापनों से आकर्षित न हों। सभी अप्रत्याशित शुल्क और लागू करों की भी जाँच करना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकार संचालक खाद्य श्री तरूण पिथोड़े ने बताया कि स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा, वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानकारी रखने का अधिकार उपभोक्ता को है।

इसके अलावा शासकीय एवं प्रशासकीय मंचों पर उपभोक्ता के हितों को सुने जाने के अधिकार, किसी वस्तु या सेवा में कमी या त्रुटि होने पर होने वाले नुकसान से प्रतितोष पाने का अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किये गये हैं। संचालक खाद्य ने बताया कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं खाद्य, औषधि, बीमा, बैंकिंग, ऑन लाइन बैंकिंग अथवा शॉपिंग, रेल यात्रा, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की आपूर्ति,भ्रामक विज्ञापन आदि के प्रति सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा अथवा धोखाधड़ी या भुगतान के अनुरूप सेवायें नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-233-0046 दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा राष्ट्रीय अवकाश एवं रविवार को छोड़कर 10 से 5 बजे तक किसी भी दिन की जा सकती है।

Tags:    

Similar News