आयुक्त नि:शक्तजन श्री रजक द्वारा ग्वालियर के कृषि विश्विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध स्थगन आदेश
मंदसौर आयुक्त नि:शक्तजन श्री रजक द्वारा ग्वालियर के कृषि विश्विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध स्थगन आदेश
डिजिटल डेस्क,मन्दसौर। नि:शक्तजन आयुक्त श्री संदीप रजक ने दिव्यांगजन डॉ. दीप सिंह सासोडे द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्विद्यालय, ग्वालियर के डीन, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पदों के लिए जारी विज्ञापन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना के मद्दे नजर स्थगन आदेश जारी किया है। श्री सासोडे ने "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016" के तहत प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति करने संबंधी जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करने की शिकायत दिनाँक 3 दिसम्बर को न्यायालय आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश में की थी।
शिकायत में बताया गया है कि उक्त विज्ञापनों के लिए दिनाँक 18 दिसम्बर 2021 से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश श्री रजक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर दिनाँक 8 दिसम्बर 2021 को स्थगन देते हुए विश्वविद्यालय को दिव्यांग डॉ. दीप सिंह सासोडे के आरोपों पर बिंदुवार अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय, आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश, भोपाल में दिनाँक 28 दिसम्बर 2021 को रजिस्ट्रार, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को स्वयं या सक्षम प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयुक्त श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा शासन की पहली प्राथमिकता है।