दिशा कानून के लिए दो दिन का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार

 दिशा कानून के लिए दो दिन का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-14 12:03 GMT
 दिशा कानून के लिए दो दिन का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए प्रस्तावित नए कानून के लिए दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि सरकार बजट सत्र के दौरान ही यह कानून लाना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया जाएगा कि इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए विधानमंडल का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए।

देशमुख ने कहा कि महिला अत्याचारों पर लगाम लगाने और महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए सरकार दिशा कानून लाना चाहती है। आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। नए कानून से जांच और सजा देने की प्रक्रिया भी तेज होगी। देशमुख ने कहा कि प्रस्तावित कानून के लिए विधि व न्याय, महिला एवं बाल विकास और वित्त विभाग की राय लेनी जरूरी है। लेकिन देश और राज्य मे अचानक आई कोरोना की समस्या के चलते अधिवेशन की कालावधि कम करनी पड़ी और कानून इस सत्र में लाना संभव नहीं हुआ।

देशमुख ने कहा कि विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाए और उस पर सभी सदस्य अपने विचार रख सकें इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम कानून का मसौदा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे लोग उस पर अपनी राय दे सकें। इस पर देशमुख ने सहमति जताई। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में कहा था कि दिशा कानून के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। 

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