नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर, जलकर प्रकरणों में छूट!
नेशनल लोक अदालत नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर, जलकर प्रकरणों में छूट!
डिजिटल डेस्क | मन्दसौर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर दिशानिर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ एवं नारायणगढ़ में 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रईस खान द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, चेक बाउन्स प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, वैवाहिक प्रकरणों, श्रम प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक ऋण वसूली प्रकरणों एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों, सिविल अपील, बिजली एवं जल के बिलों से संबंधित प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे जावेंगे।
इस लोक अदालत में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान करता है, यह छूट उन निकायों में लागू नही होगी जहां लोक अदालत के दिनांक को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आधार संहिता प्रभावशील होगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000/- (रू. पचास हजार) तक बकाया होनें पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू, 50,000/- (रू पचास हजार) से अधिक तथा रू. 1,00,000/- (एक लाख रू.) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू, 1,00,000/- (एक लाख रू.) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। जल उपभोक्त प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार) से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। 11 सितम्बर 2021 तथा 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।
छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट उपरोक्त दिनांकों पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी लोक अदालत मेुं कोविड-19 के संक्रमण को घ्यान में रखते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उपरोक्त लोक अदालतों व उनके देय छूट का पालन समस्त नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर परिषद व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करे तथा नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनावे। नेशनल लोक अदालत के दिन निराकृत प्रकरण एवं प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (ए.डी.आर. भवन) में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है।