गलत बिजली बिल का मामला: आयोग ने दिए ₹5 हजार हर्जाने की राशि अदा करने के निर्देश
- आयोग ने भेजा अधिकारी को ₹25000 हजार जुर्माने का नोटिस
- जुर्माने के नोटिस के बाद बिज़ली विभाग में हड़कंप
- बिज़ली विभाग की लापरवाही पर हर्जाना के भी आदेश
डिजिटल डेस्क, भोपाल। बिजली विभाग की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण है जिससे उपभोक्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता अदालत के आदेश के बाद भी कई बार सुनवाई नहीं होती है। लेकिन राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई ग्वालियर के एक मामले मे कारगार साबित हुई है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह के जुर्माने के नोटिस के बाद अब विभाग आनन-फानन बिज़ली बिल की जानकारी को तैयार करने में लग गया है।
ग्वालियर के राजकिशोर नामक व्यक्ति फ्लैट पर गलत बिज़ली का बिल आ गया था। जिसके विवाद के चलते बिज़ली विभाग ने राजकिशोर के फ्लैट की बिज़ली काट दी। राजकिशोर ने बिजली विभाग में शिकायत की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में राजकिशोर ने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया। अदालत ने राजकिशोर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली बिल के सुधार के साथ उन्हें हर्जाने की राशि देने की भी निर्देश दिए। लेकिन इसके बाद भी बिज़ली विभाग ने उपभोक्ता अदालत के निर्देश में कोई भी कार्रवाई नहीं की। परेशान राजकिशोर ने बिज़ली विभाग में ही आरटीआई में जानकारी मांगी की उपभोक्ता अदालत के आदेश पर बिजली विभाग ने क्या कार्रवाई की है। संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर ने आरटीआई आवेदन को लेने से भी मना कर दिया और रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए आवेदन को वापस लौटा दिया। राजकिशोर ने सूचना आयोग भोपाल मे अपील दायर की।
जुर्माने के नोटिस के बाद बिज़ली विभाग में हड़कंप
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण को पूरा सुनने के बाद कहा कि राजकिशोर तिवारी को यह जानने का अधिकार है कि उनसे संबंधित प्रकरण में बिजली विभाग ने क्या कार्रवाई की। सिंह आदेश में कहा कि राजकिशोर को जानबूझकर परेशान करने की नीयत से बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सिंह ने दोषी असिस्टेंट इंजीनियर को ₹25000 जुर्माना या अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सिंह ने वर्तमान सहायक यंत्री को 5 दिन के भीतर राजकिशोर को निशुल्क जानकारी देने के लिए निर्देशित किया। सिंह के नोटिस के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। अब विभाग बिज़ली बिल की वो जानकारी बनाने के लिए जुट गया है, जिसके लिए राजकिशोर काफ़ी समय से परेशान थे।
बिज़ली विभाग की लापरवाही पर हर्जाना के भी आदेश
सूचना आयोग ना केवल जुर्माने बल्कि हर्जाने का भी आदेश जारी किया है। सूचना आयुक्त सिंह ने कहा कि पूरे मामले में राजकिशोर तिवारी को बिजली विभाग के दोषी अधिकारी के द्वारा जानबूझकर राजकिशोर को परेशान करने की नीयत से की गई कार्रवाई साबित होती है। सिंह ने सख्त आपत्ति लेते हुए बिजली विभाग के सचिव मंत्रालय भोपाल को ₹5000 हर्जाना विभाग से राजकिशोर को दिलवाने के लिए निर्देशित किया है।