लोकसभा आम निर्वाचन 2024: अनिवार्य दस सेवाओं के मतदाता डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान
- अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ली गई बैठक
- संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवा श्रेणी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई।
- मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।
डिजिटल डेस्क,बलरामपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव एवं डिप्टी कलेक्टर व डाक मतपत्र नोडल अधिकारी श्री आनंद राम नेताम के द्वारा डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के संबंध में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवा श्रेणी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के तहत् कार्यरत अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित और भारतीय खाद्य निगम, डाक एवं टेलीग्राम विभाग को अधिसूचित किया गया है। आयोग के निर्देश के परिपालन में संबंधित विभाग के लिए नोडल नियुक्त किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए तीन दिवस निर्धारित किए जायेंगे इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अनिवार्य सेवा के मतदाता डाक मतपत्र से निर्धारित तिथि एवं समय में मतदान कर सकते है।
नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री नेताम ने बताया कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा जो कि मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे और वोटिंग से वंचित हो सकते हैं उनके द्वारा 12 घ में आवेदन भरकर जिला डाक मतपत्र शाखा में मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति व मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इसकी जानकारी तत्काल निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।