लोकसभा चुनाव 2024: दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को मिलेगी जमानत? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  • कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगा
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग
  • भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-22 12:58 GMT

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।आपको बता दें बीआरएस नेता के कविता दिल्ली शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को शराब नीति मामले में के. कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगा।

आपको बता दें सीबीआई ने के. कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। इसके बाद 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया था, जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी मामले में कविता ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने के कविता की ओर से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही जांच में जमानत की मांग की गई है। बीआरएस नेता के कविता के वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि कविता को उनकी गिरफ्तारी से महीनों पहले दर्ज किए गए बयानों पर गिरफ्तार किया गया था और कोई नया ठोस सबूत नहीं था, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरुरत नहीं थी और बिना गिरफ्तारी के भी आरोप पत्र दायर किया जा सकता था।

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