भूमि घोटाला: शीर्ष कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज की

  • हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही तर्कसंगत है-सुको
  • ईडी ने 31 जनवरी को सीएम सोरेन को गिरफ्तार किया था
  • जमानत के बाद फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-29 13:13 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने आज सोमवार को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन से जुड़े एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही तर्कसंगत है।

आपको बता दें ईडी ने हाईकोर्ट के 28 जून के जमानत आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत में अपील की थी। ईडी की याचिका में दलील दी गई थी। सोरेन को जमानत देने वाला हाईकोर्ट का आदेश ‘अवैध’ था और हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कर गलती की कि उनके मुख्यमंत्री खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद जमानत का आदेश पारित किया था। ईडी ने 31 जनवरी को सीएम सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत और उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को हाईकोर्ट के जमानत आदेश के बाद पिछले दिनों फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। बेंच ने कहा हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों का निचली अदालत में मामले की सुनवाई करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

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