तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी ने यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि के चार मुकदमे किए

यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि के मामले

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-15 13:46 GMT
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी ने सोमवार को यूट्यूबर सावुक्कु शंकर उर्फ ए. शंकर के खिलाफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि के चार मुकदमे दायर किए।

मानहानि के मुकदमे में मंत्री ने कहा कि ब्लॉगर शंकर ने विभिन्न यूट्यूब चैनलों के साथ अपने साक्षात्कार में दावा किया कि बालाजी जल्द ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह तमिलनाडु सरकार को गिरा देंगे क्योंकि सत्तारूढ़ द्रमुक उनसे तंग आ चुकी है।

बालाजी ने यह भी कहा कि सावुक्कु शंकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्री के खिलाफ विभिन्न अपमानजनक और निराधार टिप्पणियां पोस्ट की हैं, और ये टिप्पणियां अपने आप में झूठी, मानहानिकारक हैं और उनके खिलाफ निंदनीय आरोप हैं।

शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट ने शिकायतकर्ता की समर्पित कड़ी मेहनत और सार्वजनिक सेवा को कलंकित किया है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शंकर को दंडित करने के लिए अदालत से प्रार्थना की है।

उच्च न्यायपालिका पर अपनी टिप्पणी के लिए शंकर को पहले छह महीने की जेल हुई थी। अदालत ने शंकर की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही की थी। शंकर ने 22 जुलाई को एक यू-ट्यूब चैनल पर कहा था कि पूरी उच्च न्यायपालिका भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।

आईएएनएस

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