शराब नीति केस: सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला
- 16 महीने से अधिक समय से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया
- पहले हो चुकी है जमानत याचिका खारिज
- याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए सुको में नया आवेदन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत कथित दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। शीर्ष कोर्ट में दो जजों की पीठ आज फैसला सुनाएगी। पीठ में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन शामिल है। पीठ 16 महीने से अधिक समय से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दोनों मामलों में टॉप कोर्ट के समक्ष जमानत की गुहार लगाई है।
आप नेता सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुको ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष अदालत में नया आवेदन दिया था।
आपको बता दें सीबीआई ने दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 09 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 मार्च को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। आरोपी सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्हों
ने दलील दी थी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। यह मामला रद्द हो चुकी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है।