अंतरिम जमानत: हेमंत सोरेन की अंतरिम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को आदेश, दो दिन में दे जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर की सुनवाई
- प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब
- जानिए ईडी ने क्या कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर 20 मई तक ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पाने का आग्रह किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध किया। ईडी ने यह दलील दी कि सोरेन को चुनाव तारीखों की घोषणा से काफी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
21 मई को होगी अगली सुनावाई
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से सोमवार यानी 20 मई तक ईडी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 मई को रखी है। हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कोर्ट से सोरेन के मामले में भी वैसी ही समानता दिखाने की अपील की। बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सु्प्रीम कोर्ट ने 10 मई को मौजूदा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया कि अगर सोरेन को अंतरिम जमानत मिल जाती है ते वे भी 2 जून को झारखंड के जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे।
क्या कहा ईडी ने?
दूसरी ओर ईडी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पहले ही झारखंड के एक कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ईडी के पास इस बात के सबूत भी हैं कि सोरेन कथित भूमि घोटाले में अपराध की आय के लाभार्थी थे। बता दें कि, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जएमएम) के नेता हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद उन्हें कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था।