मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
- सुप्रीम कोर्ट ने दिया हेमंत सोरेन को बड़ा झटका
- गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज की थी याचिका
- सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट जाने का आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन-निदेशालय (ईडी) ने सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। अपनी इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करने के इनकार करके उन्हें एक और बड़ा झटका दिया है। और उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि वह हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इसके जवाब में सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्चा न्यायालय को संवैधानिक अदालत बताते हुए हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका के साथ हाई कोर्ट जाने को निर्देश दिया। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड के हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
हेमंत सोरेन ने लगाया साजिश का आरोप
गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका में अपने पद से इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन की यह आशंका सही भी साबित हुई क्योंकि इस्तीफे के कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईडी पर साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बताया था।