लोकसभा चुनाव 2024: पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे रोक, कथित हेट स्पीच के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर
- पीएम मोदी की कथित हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की की गई मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, चुनाव आयोग जाने का दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं के कथित नफरती भाषणों (हेट स्पीच) के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईएएस शाह और फातिमा नाम के याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी। इस याचिका में पीएम द्वारा 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा के दौरान दिये भाषण पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी कीं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत में ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए।। बेंच ने इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस लेने का फैसला किया। इस तरह याचिका को वापस लिया मानकर इसे खारिज कर दिया गया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "मैंने पीएम मोदी के जरिए दिए गए भाषणों को संलग्न किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर भगवान के नाम पर वोट मांगा है।" जिस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले चुनाव आयोग से संपर्क न करके सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आगे कहा, "इस तरह अनुच्छेद 32/226 के तहत न आएं। आपको प्राधिकरण से संपर्क करना होगा। यदि आप हटना चाहते हैं, तो हम आपको इजाजत देंगे।"
चुनाव आयोग से संपर्क करने की इजाजत मांगी
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने पर सहमत तो गया, लेकिन उसने चुनाव आयोग से संपर्क करने की इजाजत मांगी। जिस पर कोर्ट ने कहा, "हमें इजाजत क्यों देनी चाहिए? यह आपका काम है, आपकी समस्या है।" इसके साथ ही कोर्ट ने वह याचिका भी खारिज की जिसमें कथित हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।