आतंकी फंडिंग केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई

  • तिहाड़ जेल से संसदीय चुनाव जीता
  • जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के चलते मिली थी अंतरिम बेल
  • तीन बार बढ़ी अंतरिम जमानत की तारीख

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-15 12:58 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

आपको बता दें इससे पहले राशिद की जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ाई थी। आज उनकी जमानत समाप्त होने वाली थी, उससे पहले ही कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 28अक्तूबर तक बढ़ा दी। न्यायालय की ओर से ये तीसरी बार उनको राहत दी है। आपको बता दें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत इंजीनियर राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे,राशिद ने सांसद का चुनाव जेल से लड़ा और वो निर्वाचित हुए। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कोर्ट ने सांसद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक अंतरिम बेल दी थी, जिसे 1 अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया था। बाद में न्यायालय ने जमानत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी थी, जिससे कोर्ट में राशिद की आत्मसमर्पण की तारीख 13 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर हो गई थी। अदालत एक बार फिर सांसद की इंटरिम बेल को बढ़ा दिया है।

आपको बता दें आतंकी फंडिंग केस में जेल में बंद राशिद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में

एक पिटीशन दायर कर तीन महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी।राशिद के वकील ने अदालत में सुनवाई के दौरान अनुरोध करते हुए कोर्ट से कहा अगर न्यायालय तीन महीने की बेल नहीं दे सकती तो कम से कम चुनाव अवधि के लिए 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे। इसी के चलते कोर्ट ने सांसद को 2 अक्टबूर तक की जमानत दी थी।  बाद में कोर्ट ने पहले 10 दिन, फिर तीन दिन और अब 13 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। राशिद की पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ा था।

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