न्यूजक्लिक: न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की न्यायिक हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ी

  • दिल्ली की एक अदालत ने बढ़ाई हिरासत में गिरफ्तार
  • गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामला
  • न्यूज़क्लिक संस्थापक-संपादक की पांच दिन हिरासत बढ़ी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-20 13:06 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें उनकी 10 दिन की न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर के सामने पेश किया गया था।

उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, पटियाला हाउस कोर्ट की एएसजे कौर ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। दोनों ने अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

एएसजे कौर ने शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"।

स्पेशल सेल द्वारा 3 अक्टूबर को दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों और नौ महिला संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई।

पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया। स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच में अगस्त में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

आईएएनएस

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