चेन्नई के युवा वकील, जिन्होंने मुफ्तखोरी के खिलाफ लड़ी लंबी लड़ाई
तमिलनाडु चेन्नई के युवा वकील, जिन्होंने मुफ्तखोरी के खिलाफ लड़ी लंबी लड़ाई
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। ऐसे समय में जब देश में राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, वहीं एक ऐसे दिवंगत युवा अधिवक्ता एस. सुब्रमण्यम बालाजी थे, जिन्होंने इसके खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी। बालाजी ने पहले डीएमके द्वारा घोषित लोकलुभावन मुफ्तखोरी के खिलाफ हल्ला बोला और उसके बाद तमिलनाडु में प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक और बाद में देश में कई अन्य पार्टियां भी आगे आई।उन्होंने अपनी जंग तमिलनाडु सरकार, भारत के चुनाव आयोग में याचिका दायर कर शुरू की और फिर मद्रास हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह एक बहुत लंबी लड़ाई थी, जिसे वह हर कदम पर हार गए। वो हैरान थे, उनका ²ढ़ विचार था कि सार्वजनिक धन से निजी संपत्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा था कि मुफ्त उपहार की घोषणा करना जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत एक भ्रष्ट प्रथा है।
शीर्ष अदालत ने 2013 में मुफ्त योजनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाते हुए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त उपहारों की घोषणा करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया था।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश देते हुए कहा था कि चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत एक भ्रष्ट आचरण नहीं है।
बालाजी ने 2006 में अपने चुनाव पूर्व वादे के तहत द्रमुक द्वारा लोगों को मुफ्त रंगीन टेलीविजन सेट के वितरण के खिलाफ मामला दायर करने के बाद यह फैसला सुनाया था।
द्रमुक को हराने के प्रयास में, अन्नाद्रमुक ने दिवंगत जे. जयललिता के नेतृत्व में 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान मिक्सर, ग्राइंडर, पंखे और लैपटॉप और अन्य मुफ्त सामान देने का वादा किया था। बालाजी ने दलील दी थी कि सस्ता चावल, मुफ्त टीवी, मुफ्त बिजली, मुफ्त चूल्हा, राजनीतिक दलों द्वारा नकद सहायता का वादा कुछ और नहीं बल्कि रिश्वत है।
एक सरकार निजी व्यक्तियों को समेकित धन से समृद्ध नहीं कर सकती है। बालाजी ने कहा था कि मुफ्त जमीन देना या मुफ्त टीवी या मासिक नकद राशि देना ठीक ऐसा ही है।
उनकी एक शिकायत का जवाब देते हुए, चुनाव आयोग ने स्टैंड लिया कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा- जैसे मुफ्त रंगीन टीवी देना- आईपीसी की धारा 171-बी के तहत अपराध है। उसने कहा था, भोजन मनुष्य के जीने के लिए तीन आवश्यक तत्वों में से एक है। यह सार्वजनिक नीति के अंतर्गत आता है। लेकिन एक रंगीन टीवी आवश्यक वस्तु नहीं है।
यह मद्रास उच्च न्यायालय में उनकी जनहित याचिका थी जिसने फर्जी स्टांप पेपर घोटाले में तमिलनाडु के कुछ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तक पहुंच गई थी।
वकीलों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले बालाजी के पिता एन. शिवशंकरन हाई कोर्ट के वकील हैं और उनकी बड़ी बहन महालक्ष्मी रामास्वामी भी वकील हैं। बालाजी के विभिन्न शैक्षणिक हित थे। अपनी कानून की डिग्री से पहले, उन्होंने रक्षा अध्ययन में एम.फिल किया था।
हालांकि बालाजी की 2017 में बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। एक सड़क दुर्घटना में सिर में चोट लगने के कुछ महीने बाद, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया और उसके खिलाफ अभियान चलाया, वह देश में लंबे समय तक बहस का विषय है।
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