सुको आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे यूपी नगरीय निकाय चुनाव, चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन

नगरीय निकाय चुनाव सुको आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे यूपी नगरीय निकाय चुनाव, चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-27 13:32 GMT
सुको आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे यूपी नगरीय निकाय चुनाव, चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। टॉप कोर्ट की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की हरी झंडी के बाद यूपी राज्य इलेक्शन कमीशन दो दिन के भीतर ही अधिसूचना जारी कर देगा। आपको बता दें ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के चलते निकाय चुनाव में देरी हो रही थी। लेकिन अब शीर्ष कोर्ट से आदेश मिलने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने कहा हमने ओबीसी आयोग बनाने की बात कही। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सुको ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी। साथ ही चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने की परमिशन मिल गई।  कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।  

आपको बता दें यूपी सरकार दिसंबर माह में ही नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी में थी। प्रदेश सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ टॉप कोर्ट पहुंच गई। 

नगरीय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी और 22 फीसदी सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित है, वहीं महिलाओं के लिए भी 35 फीसदी आरक्षण का नियम है। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित करनी होंगी।

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