हिजाब मुद्दे का राजनीतिकरण चुनावों को देखते हुए किया गया

जमाल सिद्दीकी हिजाब मुद्दे का राजनीतिकरण चुनावों को देखते हुए किया गया

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-24 14:30 GMT
हिजाब मुद्दे का राजनीतिकरण चुनावों को देखते हुए किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है। सिद्दीकी ने आईएएनएस को बताया कि कम कपड़े पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है और देश में सभी धर्मों की महिलाएं अपना सिर ढंकती हैं। विश्वास या धर्म के बावजूद, हमारे देश में महिलाएं अपना सिर ढंक लेती हैं और कम कपड़ा पहनना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है।

सांस्कृतिक रूप से, हम भारतीय दूसरों की तुलना में अधिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कपड़े पहनना एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है और किसी के पास उनकी पसंद में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है।

सिद्दीकी ने हालांकि यह भी कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनते समय सभी को शैक्षणिक संस्थानों की समान संहिता का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी समानता की भावना लाती है और छात्रों के बीच एक जुड़ाव पैदा करती है, चाहे वे किसी भी आस्था का पालन करें।

मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी को भी बिना कोई सवाल उठाए वर्दी पहननी चाहिए और वे परिसर के बाहर जो चाहें पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, हिजाब का राजनीतिकरण क्यों करें? केवल एक विशेष समुदाय के वोटों के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय इसे एक मुद्दा बनाने से परहेज किया है।

हिजाब विवाद, जो जनवरी में कर्नाटक के उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में शुरू हुआ, जब छह छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया और उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। यह विवाद राज्य में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। पीठ ने मीडिया से कहा था कि वह इस मामले पर अंतिम आदेश जारी होने तक वकील द्वारा पारित टिप्पणी और तर्कों को प्रकाशित न करें।

23 फरवरी को, कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि छात्रों को मामले में अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों द्वारा निर्धारित वर्दी पहननी चाहिए।तीन-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करने वाली मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने दोहराया, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि एक डिग्री या पीयू कॉलेज, यदि वर्दी निर्धारित है, तो फैसला आने तक उसका पालन किया जाना है।

(आईएएनएस)

Tags:    

Similar News