हाईकोर्ट ने विधायकों को खरीदने के प्रयास के मामले की जांच पर लगी रोक हटाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों को खरीदने के प्रयास के मामले की जांच पर लगी रोक हटाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-08 15:30 GMT
हाईकोर्ट ने विधायकों को खरीदने के प्रयास के मामले की जांच पर लगी रोक हटाई

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों को खरीदने के प्रयास के मामले की पुलिस जांच पर लगी रोक मंगलवार को हटा ली।

न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी और मामले में पहले पारित स्थगन आदेश को वापस ले लिया।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामले में जांच पर लंबे समय तक रोक जारी रखना उचित नहीं है।

हालांकि, अदालत ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की भाजपा की याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।

न्यायाधीश ने महसूस किया कि याचिका पर आगे सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने पुलिस को जांच में प्रगति पर काउंटर फाइल दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत के आदेश ने मामले में जांच में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त किया। अदालत द्वारा रोक हटाने के साथ पुलिस अब आगे की पूछताछ के लिए तीनों आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है।

हाईकोर्ट भाजपा और तीन आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

बहस के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रामचंद्र राव ने आरोपी के साथ भाजपा के संबंधों पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि आरोपियों ने विधायकों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीबीआई केंद्रीय गृह विभाग के नियंत्रण में है और इसलिए भाजपा चाहती है कि इसकी जांच हो।

हरियाणा के फरीदाबाद के एक पुजारी सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती, तिरुपति में श्रीमंत राजा पीठम के पुजारी सिम्हायाजी और हैदराबाद में एक रेस्तरां के मालिक नंदकुमार पर टीआरएस के चार विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए लालच देने का आरोप है।

भाजपा के एजेंट कहे जाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित तौर पर टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर लुभाने की कोशिश कर रहे थे।

साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापेमारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को मामले की चल रही जांच पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों से भाजपा की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।

हाईकोर्ट की एक और एकल न्यायाधीश की पीठ ने उसी दिन निचली अदालत के तीन आरोपियों की हिरासत को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश ने निचली अदालत से आरोपियों को पुलिस द्वारा पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा।

साइबराबाद पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके सामने एसपीई और एसीबी मामलों के पहले अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में पेश किया, जिन्होंने उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

(आईएएनएस)

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