सरकार ने आरएसएस मार्च की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस मार्च की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य भर में रूट मार्च करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
राज्य सरकार ने अपने वकील जोसेफ अरस्तू के माध्यम से प्रस्तुत किया कि खुफिया रिपोटरें के मद्देनजर आरएसएस के मार्च से कानून-व्यवस्था की समस्या और अन्य समस्याएं पैदा होंगी।
याचिका में तर्क दिया गया है कि मार्च के खिलाफ राज्य सरकार का फैसला सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों के तहत था।
उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में अपने आदेश में कहा था: हमारा विचार है कि राज्य के अधिकारियों को भाषण, अभिव्यक्ति और विधानसभा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए इस तरह से कार्य करना चाहिए, जैसा कि हमारे संविधान में परिकल्पित सबसे पवित्र और अनुल्लंघनीय अधिकारों में से एक माना जाता है।
राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका की ओर इशारा किया। इसने आगे तर्क दिया कि पेट्रोल बम फेंकने और झड़पों के उदाहरण हैं, जब आरएसएस ने अन्य राज्यों में इसी तरह के आयोजन किए थे।
उच्च न्यायालय ने आरएसएस को तीन अलग-अलग तारीखों पर मार्च करने के लिए नए सिरे से आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि आरएसएस को राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति दी जाए।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है और वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग कर सकती है। उच्च न्यायालय ने आरएसएस के सदस्यों को मार्च के दौरान अपनी वर्दी पहनने और संगीत बैंड बजाने की अनुमति दी थी।
(आईएएनएस)
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